CBDT द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट्स के लिये फॉर्म 10A/ 1
- धारा 10(23C),12A एवं 80G के अन्तर्गत रजिस्टर्ड ट्रस्ट के रिन्यूअल लिए अब 30.06.2024 तक अप्लाई कर सकते हैं।
- रेगुलर/परमानेंट रजिस्ट्रेशन (फॉर्म 10AB) के लिए अब 30.06.2024 तक अप्लाई कर सकते हैं।
- ऐसे ट्रस्ट जिनके फॉर्म 10AB Delayed फाइलिंग या ग़लत सेक्शन कोड की वजह से रिजेक्ट कर दिए गये हों, तो फिर से फॉर्म 10AB 30.06.2024 तक भर सकते हैं।